• महाविद्यालय में इस सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष ,द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध तथा उत्तरार्द्धकक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति के अध्यापन एवं परीक्षा कार्य होगा।
  • आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है की विवरणिका को पूर्णत: पढ़ ले। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
  • विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक संभालकर रखें।
  • प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूची एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण- पत्रों की छाया प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंक सूचियों तथा प्रमाण- पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किए गए प्रमाण- पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जाएगा।
  • महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाये समय- समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का ध्यान रखें।
  • आवेदन की समस्त पूर्णयां कि जाना अनिवार्य है । अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म के साथ स्वयं के पते लिखे तीन को पोस्टकार्ड आवश्यक रूप से संलग करें।
  • निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं है।
  • जाली प्रमाण- पत्र के आधार पर /गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाए गए प्रतिकूल तथ्यो/ प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
  • प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
  • प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा संरक्षित निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
  • महाविद्यालय में/ कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है ।प्रयोग करने पर मोबाइल फोन प्राप्त कर लिया जाएगा और आर्थिक दंड (जुर्माना) के लिए प्राचार्य अधिकृत है।इसकी पुनरावृति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जाएगी और मोबाइल फोन प्राप्त कर लिया जाएगा।
  • कक्षाओ में विद्यार्थी का 75% उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति पूर्ण होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में स्वाध्यायी के रूप में बैठना होगा।
  • रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन ,छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदंड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।
  • सी.सी.ई. एवं परियोजना कार्य की परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार अर्थदंड लिया जाएगा वा अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।