प्रवेश संबंधी नियम

  • महाविद्यालय में प्रवेश, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश में मार्गदर्शी सिद्धांत /नियम 2018 -19 के अंतर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर दिए जावेगे।
  • आरक्षण संबंधी नियम-मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत नियम 2008-09 मे वर्णित आरक्षण नीति एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुरूप प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रभावशील रहेंगे।
  • महाविद्यालय में ड्रेस कोड अनिवार्य है।

अधिभार संबंधी नियम

  • अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
  • अरहकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्रस्तुत किए गए प्रमाण -पत्रों पर अधिभार देय नहीं होगा।
  • एक से अधिक अधिभार की पात्रता की स्थिति में केवल सार्वधिक , एक अधिभार ही देय होगा।
  • एन. सी .सी/ एन.एस.एस./खेलकूद मे विशिष्ट प्रावीण्यता के लिए निश्चित आधिभार देय होगा जो विद्यार्थी की उपलब्धि के अनुपात में शासन द्वारा प्रवेश के मार्गदर्शी नियमों 2008-09 के आधार पर होगा।
  • महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र /छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अन्य नियम

  • सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
  • प्रवेश हेतु समिति द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों की सूची, महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी ।इसके लिए विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पटल देखना होगा।
  • विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए कक्षावार अंतिम तिथि की सूचना, महाविद्यालय के सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जाएगी।
  • बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रधान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण -पत्र/ प्राविधिक प्रमाण -पत्र के आधार पर बिना अंकसूची के आवेदन जमा किए जावेगे।इंटरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त अंकसूची की प्रति को भी मान्य किया जाएगा।

प्रवेश सूची का प्रकाशन

  • प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु अनुशंसित विद्यार्थियों की असरकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देने के बाद कुल प्राप्तांको गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत और अंकों के विवरण के साथ सूचना पटल पर लगाई जाएगी।
  • प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाई गई अंकसूचियों ,प्रमाण पत्र की छाया प्रति को सत्यापित करने के लिए मूल अंकसूची तथा प्रमाण पत्र की छायाप्रति को सत्यापित करने के लिए मूल अंकसूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश वेद एवं मान्य होगा।
  • घोषित प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि व्यतीत हो जाने के वाद केवल स्थान रिक्त होने की दिशा में ही बिलम्ब शुल्क रु. 100 /-के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। यथापि, ऐसे प्रकरणों मे सेमेस्टर पद्धति में 30 जून तथा वार्षिक पद्धति 14 अगस्त के पश्चात प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जावेगी।

प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र

महाविद्यालय में प्रथम वार प्रवेश ले रहे विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें-

  • स्थानांतरण प्रमाण-पत्र टी.सी. की सत्यापित प्रवेश मिलने पर मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र टी.सी. जमा करना होगी
  • विगत परीक्षा की सत्यापित अंकसूची।
  • मूल निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
  • चरित्र प्रमाण-पत्र।
  • जाति-प्रमाण पत्र अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग चिकनी परत को छोड़कर के आवेदकों द्वारा।
  • विकलांग/ नी: शक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
  • अध्याय क्रम में अंतराल होने पर प्रमाण-पत्र गैप सर्टिफिकेट
  • रक्त समूह प्रमाण-पत्र।
  • अबजन /पवजन प्रमाण-पत्र माइगेसन सर्टिफिकेट यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/ म.प्र. मध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र.के विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10 बी कक्षा की सत्यापित अनुसूची।
  • यदि स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेना हो तो माता/ पिता/ वालक का कार्यालय में पदस्थ का प्रमाण -पत्र तथा स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति केवल शासकीय, आरद्धशासकीय कर्मचारियों हेतु
  • परिचय पत्र

    परिचय पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा।प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो लगा परिचय पत्र बनवाना एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।परिचय पत्र में अभाव में-पुस्तकालय से पुस्तकें, स्थानांतरण प्रमाण पत्र,कॉशन मनी नहीं मिलेगी। महाविद्यालय के समारोहों/ कार्यक्रमों में परिचय पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके गुमने/ खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय एवं पुलिस थाने को देनी चाहिए।पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करने पर एवं रु.50/- शुल्क जमा करने पर ही डुप्लीकेट परिचय पत्र बनाया जाएगा।